अंतागढ़ टेपकांड मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सुप्रीमो अजीत जोगी और प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी को एसआईटी ने तलब किया है। नोटिस के बाद अमित जोगी ने प्रेसवार्ता ली। इस दौरान उन्होंने नोटिस को पूर्णतरू द्वेषपूर्ण, अवैधानिक और गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि उपरोक्त नोटिस में आपके द्वारा जब्त किए गए श्विभिन्न गवाहों से अपराध से सम्बंधित पेनड्राइव जिसमें वाइस रिकॉर्डिंग मौजूद हैश् जिसमें सर्वप्रथम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सहपाठित सूचना प्रौद्योगिकी की धारा (65) उपधारा (बी) के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य होने के लिए अनिवार्य रूप से ऐसे जब्त मूल उपकरणों के साथ संलग्न प्रमाणपत्र मुझे प्रस्तुत करें। इसके बाद ही आपके द्वारा वैधानिक रूप से मुझसे वाइस सैम्पल लेने का नोटिस दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि एसआईटी को इतना भी मौलिक कानूनी ज्ञान नहीं है। अमित जोगी ने कहा है कि अगर इस पत्र की कंडिका (1) में उल्लेखित वैधानिक एवं कानूनी जानकारी के संज्ञान के बावजूद आप मुझे इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंतर्गत प्रमाणपत्र, कानूनी प्रावधान के अंतर्गत और जिस न्यायालय के आदेशानुसार विधिवत तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो मुझे अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए आपके द्वारा की जा रही विवेचना के अंतर्गत भेजे गए उपरोक्त द्वेषपूर्ण, अवैधानिक और गैरकानूनी नोटिस के विरुद्ध न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि आपको यह भी जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आपका तथाकथित एसआईटी जिसके अस्तित्व को ही मेरे द्वारा चुनौती दी जा चुकी है। मेरे विरुद्ध कोई भी प्रतिरोधी कार्यवाही करने से प्रतिबंधित है।
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SIT के Notice को Amit Jogi ने कहा गैरकानूनी gossip magazines | |
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News & Politics | Upload TimePublished on 20 Jun 2019 |
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